हाईकोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती
मुंबई ब्यूरो : सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सरकार और राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा. इन याचिकाओं के जरिए बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था. ये आरोप मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने लगाए थे.
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाली गई मुकदमा/मामला सूची के मुताबिक दोनों याचिकाएं आज सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ के समक्ष आएगी. बॉम्बे हाईकोर्ट ने ने पांच अप्रैल को सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद देशमुख ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था.
बता दें कि याचिकाकर्ता डॉ. जयश्री पाटिल की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील करते हुए कहा गया था कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए. मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, क्योंकि अनिल देशमुख गृहमंत्री हैं इसलिए पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी. ऐसे में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाती है.
परमबीर सिंह के अनिल देशमुख पर आरोप
मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने दावा किया है कि अनिल देशमुख ने सचिन वाझे को 100 करोड़ रुपये का टारगेट दिया था. परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि 100 करोड़ रुपये टारगेट को पूरा करने के लिए मुंबई के बार, पब और रेस्टोरेंट से वसूली करने को कहा गया था. चिट्ठी के मुताबिक, इस टारगेट पर सचिन वाझे ने कहा था कि वो 40 करोड़ रुपये तो पूरा कर सकते हैं लेकिन 100 करोड़ बहुत ज्यादा है. परमबीर सिंह ने दावा किया कि 100 करोड़ का टारगेट पूरा करने के लिए अनिल देशमुख ने सचिन वाझे को दूसरे तरीके ईजाद करने के लिए कहा था.