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Akola | अब शहर सहित जिले में 9 से 15 मई तक सख्त लॉकडाउन

अकोला ब्यूरो: अकोला जिले में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने और कोविड संक्रमितों की संख्या में कमी लाने के लिए रविवार, 9 मई की मध्यरात्रि 12 बजे से शनिवार, 15  मई की मध्यरात्रि 12 बजे तक सख्त लॉकडाउन करने का निर्णय जिलाधिकारी ने किया है. इस सन्दर्भ में जिलाधिकारी जीतेन्द्र पापळकर ने 7 मई को आदेश जारी किया है.

किराना, फल की दुकानें, डेयरी, बेकरी, आटा चक्की

  • किसी भी व्यक्ती के लिए अत्यावश्यक एवं वैद्यकीय कारण छोड़कर अन्य सभी कार्यों पर पाबंदी रहेगी.
  • सभी किराना, फल की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मिठाई, आटा चक्की आदि  दुकाने, खाद्य पदार्थ की सभी दुकानें (चिकन शॉप, अंडे की दुकानों समेत) शराब की दुकानें, बार सभी पूरी तरह बंद रहेंगे. हालांकि उपरोक्त दुकानों से सुबह 7 से 11 बजे तक होम डिलीवरी की सुविधा को अनुमती रहेगी. किसी भी हालत में  ग्राहक दुकान में जाकर खरीदी नहीं कर सकेंगे.

होटल, रेस्टॉरेंट, शिवभोजन थाली

  • होटल, रेस्टॉरेंट, शिवभोजन थाली की सुविधा को सुबह 11 से रात 8 बजे तक अनुमती रहेगी. किसी भी सूरत में ग्राहक होटल, रेस्टॉरेंट, शिवभोजन थाली के केंद्र पर प्रत्यक्ष रूप से पहुंचकर खरीदी नहीं कर सकेंगे. यदि यहां भीड़ जुटती है तो सबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी जिला आपूर्ति अधिकारी, महानगर पालिका, अन्न एवं औषधी प्रशासन विभाग की होगी.

जिले से बहार यातायात के लिए ई पास

  • मेडिकल और अत्यावश्यक कारणों के अलावा अन्य कारण के लिए जिले से बहार यातायात के लिए निजी वाहनों को ई पास निकालनी होगी.
  • पब्लिक, निजी बस, ऑटो रिक्शा, टू व्हीलर, फोर व्हीलर को केवल अत्यावश्यक सेवा के लिए ही उपयोग में लाया जा सकेगा.

सरकारी कार्यालयों में विज़िटर्स का प्रवेश बंद 

  • सरकारी कार्यालयों में विज़िटर्स के प्रवेश पर पूरी तरह पाबन्दी रहेगी. केवल ऑनलाइन शिकायतें ही स्वीकार की जाएंगी.

परिचय पत्र साथ रखना अनिवार्य

  • अत्यावश्यक सेवा से जुड़े कर्मियों को परिचय पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा.
  • सभी थिएटर, जिम, स्विमिंग पूल पूरी तरह बंद रहेंगे.

पेट्रोल पम्पों पर सिर्फ इन्हें मिलेगा पेट्रोल, डीजल

  • सभी पेट्रोल पम्पों को केवल अनुमति प्राप्त सेवाओं के लिए ही पेट्रोल, डीजल देना होगा.

मंगल कार्यालय बंद

  • मंगल कार्यालय बंद रहेंगे. सादगी से 25 लोगों की उपस्थिति में विवाह किया जा सकेगा लेकिन इसे 2 घंटे में निपटाना होगा.

मेडिकल स्टोर्स, दवाखाने 24 घंटे शुरू

  • मेडिकल स्टोर्स, दवाखाने, ऑनलाइन दवाई सेवा 24 घंटे शुरू रहेगी.

सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी कार्यालय बंद

  • सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी कार्यालय, आस्थापना बंद रहेंगी. इसमें वित्त व्यवसाय से जुड़े सभी कार्यालय भी शामिल है. हालांकि ये सभी कार्यालय अपना काम ऑनलाइन पद्धति से जारी रख सकते हैं. केवल अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालय जैसे राजस्व, स्वस्थ्य  विभाग, पुलिस, महानगरपालिका, ग्रामपंचायत, नगरपालिका कार्यालय शुरू रहेंगे.

मैदान, उद्यान बंद, मॉर्निंग-इवनिंग वॉक पर पाबन्दी

  • सार्वजनिक मैदान, उद्यान बंद रहेंगे और मॉर्निंग एवं इवनिंग वॉक पर भी पाबन्दी रहेगी.

कटिंग दुकानें, सलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर बंद

  • कटिंग की दुकानें, सलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर पूरी तरह बंद रहेंगे.