Home Maharashtra Maharashtra | अब कम कोविड केस वाले जिलों में रात 8 बजे...

Maharashtra | अब कम कोविड केस वाले जिलों में रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें

शनिवार को दोपहर 3 बजे तक का समय, रविवार को अत्यावश्यक छोड़कर अन्य दुकानें रहेंगी बंद

मुंबई ब्यूरो: राज्य के जिन जिलों में कोविड के कम केसेस हैं, वहां सोमवार से शुक्रवार तक सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी. हालांकि होटलों का समय दोपहर 4 बजे तक रखा गया है. शनिवार को सभी दुकानों का समय दोपहर 3 बजे तक रहेगा जबकि रविवार को अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य दुकानें बंद रहेंगी. इस संदर्भ में 2 अगस्त की देर शाम महाराष्ट्र सरकार की ओर से मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने आदेश जारी किया.
सोमवार को जारी आदेश के अनुसार कोल्हापुर, सांगली, सातारा, पुणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, अहमदनगर, बीड़, रायगढ़ और पालघर में 4 जून और 17 जून 2021 को जारी आदेश के अंतर्गत लेवल 3 के प्रतिबंध जारी रहेंगे. इसके अलावा मुंबई, मुंबई उपनगर और ठाणे जिले में स्थानीय प्रशासन उचित निर्णय लेगा. इन 14 जिलों के अलावा अन्य सभी जिलों में सभी दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक रात 8 बजे तक खुली रहेंगी. शनिवार को दुकानों का समय दोपहर 3 तक होगा जबकि रविवार को अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी.

ये रहेंगे शुरू

– सभी इसेंशियल और नॉन इसेंशियल दुकानें ( शॉपिंग मॉल सहित) सोमवार से शुक्रवार तक रात 8 बजे तक जबकि शनिवार को दोपहर 3 बजे तक खुली रहेंगी. रविवार को अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें और शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे.
– सभी पब्लिक गार्डन और खेल के मैदान व्यायाम, वॉकिंग, जॉगिंग और साइकिलिंग के लिए खुले रहेंगे.
– सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुले रहेंगे.
– सभी कृषि संबंधी कार्य, निर्माण कार्य, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट पूरी क्षमता के साथ किया जा सकेगा.
– जिम, योगा सेंटर, हेयर कटिंग सलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा बगैर एसी और 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे तक और शनिवार को दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे जबकि रविवार को बंद रहेंगे.
– सभी रेस्टोरेंट्स सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 4 बजे तक खुले रहेंगे. पार्सल सुविधा पूर्ववत जारी रहेगी.

ये अब भी रहेंगे बंद

– सभी सिनेमा थिएटर, ड्रामा थिएटर, मल्टीप्लेक्सेस अगले आदेश तक बंद रहेंगे.
– राज्य के सभी पूजा, प्रार्थना स्थल अगले आदेश तक बंद ही रहेंगे.
– स्कूल और कॉलेजों के लिए राज्य के शिक्षा विभाग और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के आदेश लागू रहेंगे.
– रात 9 से सुबह 5 बजे तक आवागमन पर पाबंदी रहेगी.
– भीड़ को टालने के लिए बर्थडे सेलेब्रेशन, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, चुनाव, चुनाव प्रचार, रैली, विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध पूर्ववत रहेंगे.
– इस दौरान कोविड संबंधी प्रोटोकॉल मास्क, सोशल डिस्टेंस्टिंग आदि का पालन करना होगा अन्यथा कार्रवाई की जाएगी.
– जो प्वाइंट्स इस आदेश में शामिल नहीं है, वे पूर्ववत ही रहेंगे.