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Aryan Drugs Case | आर्यन खान को जमानत मिलेगी या नहीं, याचिका पर सुनवाई आज, NCB करेगी विरोध

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क्रूज ड्रग्स पार्टी केस (Cruise Drugs Case) में गिरफ्तार (Arrested) किए गए बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) के वकीलों ने एक बार फिर जमानत याचिका दाखिल की है. कोर्ट ने सोमवार को केस की सुनवाई की तारीख 13 अक्टूबर यानी आज के लिए तय की है. आज आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी. इससे पहले आर्यन खान की जमानत याचिका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट खारिज कर चुकी है.

सुनवाई के दौरान नारकोरिटक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कोर्ट से इस मामले में एक हफ्ते का समय देने की मांग की थी. कोर्ट ने एनसीबी को बुधवार यानी आज तक का समय दिया है. मामले में जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का कहना है कि हम और अभियोजन पक्ष कोशिश करेंगे कि मामला तार्किक निषकर्ष पर पहुंचे, हमारा केस मजबूत है और हम इसे कोर्ट में पेश करेंगे.

3 अक्टूबर को क्रूज से हुई थी गिरफ्तारी

विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल, एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित मामले पर सुनवाई कर रहे थे. एनसीबी ने गोवा जा रहे कॉर्डिलिया कूज पर छापेमारी के बाद तीन अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार किया था. वो अभी मुंबई में आर्थर रोड जेल में बंद है.

उन्होंने पिछले हफ्ते जमानत के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट का रुख किया था. कोर्ट ने कहा था कि उसके पास जमानत आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है. क्योंकि मामले में विशेष कोर्ट सुनाई करेगी. इस बाद आर्यन ने विशेष कोर्ट का रुख किया था. आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने सोमवार को जमानत याचिका का जिक्र किया तो एनसीबी के वकील एएम चिमलकर और अद्वैत सेठना ने जवाब देने और हलफनामा दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा.

जांच में बाधा आएगी या नहीं ?

उन्होंने कहा कि मामले की जांच अब भी जारी है. एजेंसी द्वारा काफी सामग्री भी एकत्र की गई है और इस स्तर पर यह देखने की जरुरत है कि क्या आर्यन खान को जमानत पर रिहा करने से मामले की जांच में बाधा आएगी या नहीं. देसाई ने हालांकि इसका विरोध किया और कहा कि यह एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल है. उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी को जमानत पर रिहा करने से मामले में जांच बंद नहीं होगी.

देसाई ने कहा कि जमानत देने से जांच बंद नहीं हो जाएगी. एनसीबी जांच जारी रख सकती है. ये उनका काम है. मरे मुवक्किल को हिरासत में रखना जरुरी नहीं है. क्यों कि उसके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ है. उसके पास से कोई मादकर पदार्थ नहीं मिला और उसके खिलाफ कोई अन्य सामग्री भी नहीं मिली. गिरफ्तारी के बाद से वो एक हफ्ते से एनसीबी की हिरासत में है और दो बार बयान दर्ज किया गया है. अब उसे जेल में रखने की क्या जरुरत है?

जमानत का विरोध करेगी एनसीबी

एनसीबी अधिकारियों का कहना है कि भले ही आर्यन खान के पास से ड्रग्स रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन उनके पास ऐसी कई वजहें हैं जिनके आधार पर वे आर्यन खान की जमानत का विरोध करेंगे. अधिकारियों ने कहा कि ऐसे बयान हैं कि, ‘हम दोनों पी रहे थे, हम दोनों थे,’ यानी किसी ने ड्रग्स उपलब्ध करवाया, कोई ड्रग्स पैडलर के संपर्क में था, किसी ने मैन्यूफैक्चर किया. एनसीबी का कहना है कि आर्यन की इस पूरे मामले में भागीदारी से जुड़े सबूत वे कोर्ट के सामने पेश करेंगे.

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