मुंबई ब्यूरो : बंबई हाईकोर्ट ने गुरुवार को क्रूज ड्रग केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन समेत अन्य सह आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा की जमानत मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट ने कहा कि विस्तृत ऑर्डर शुक्रवार को फॉलो किया जाएगा, तब तक आर्यन और अन्य दो आरोपी ऑर्थर रोड जेल में ही रहेंगे। 2 नवंबर को उनके पिता शाहरुख खान का जन्मदिन है। इसलिए कोर्ट के आदेश को शाहरुख के लिए एडवांस बर्थडे गिफ्ट माना जा सकता है। वे अब बेटे आर्यन के साथ बर्थडे मना पाएंगे।
आर्यन से ड्रग्स की रिकवरी नहीं: रोहतगी
सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा था कि आर्यन खान की कस्टडी का कोई कारण नहीं दिया गया है। इसके साथ ही आर्यन के पास से ड्रग्स की रिकवरी भी नहीं हुई है, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह गलत है। मंगलवार को बहस के दौरान रोहतगी ने तर्क दिया था कि आर्यन यंग बॉय है इसलिए उसे जेल के बजाय सुधार गृह में भेजा जाना चाहिए। 23 वर्षीय आर्यन को एनसीबी ने एक क्रूज शिप पार्टी पर छापे के बाद 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।
एनसीबी ने जमानत का विरोध किया
गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में दोपहर 3 बजे सुनवाई शुरू हुई। शाम करीब 4.45 बजे कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह ने एनसीबी की तरफ से दलीलें दीं, लेकिन कोर्ट ने आरोपियों को जमानत दे दी। एएसजी ने कोर्ट से कहा कि आर्यन को जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। आर्यन पिछले कुछ सालों से रेगुलर ड्रग्स ले रहे हैं। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वे कई लोगों को ड्रग्स अवेलबल कराते रहे हैं। जिस तादाद में ड्रग्स की मात्रा मिली है, उससे साफ है कि वह ड्रग स्मगलरों के कॉन्टैक्ट में रहे हैं।
एनसीबी पर भारी पड़ीं बचाव पक्ष की यह दलीलें
- आर्यन के पास कोई ड्रग्स नहीं थी, न ही कुछ बरामद हुआ, न ही वह सेवन करते पाए गए थे।
- अरबाज के जूते से ड्रग्स मिली थी, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि वह आर्यन के इस्तेमाल के लिए थे या उन्हें इसकी जानकारी थी। इसे कॉन्शियस पजेशन नहीं कह सकते।
- आर्यन क्रूज पार्टी में कस्टमर नहीं थे। उन्हें बतौर गेस्ट वहां पर बुलाया गया था।
- इस प्रकार के छोटे केस में पहले नोटिस दिया जाता है, पूछताछ होती है, पहले ही सीधे गिरफ्तारी हुई है, ये गलत है।
- आर्यन खान के खिलाफ पूरा केस एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 67 के तहत अपनी मर्जी से दिए गए स्टेटमेंट पर आधारित है। तूफान सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इसे एक सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं।
- आर्यन की चैट में क्रूज पार्टी का कोई जिक्र ही नहीं है। चैट के आधार पर कोई साजिश की बात साबित नहीं होती है।
- आर्यन का मोबाइल फोन जब्त नहीं किया गया, पंचनामा में भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। उनका मेडिकल भी नहीं करवाया गया है।
- आर्यन खान और सप्लायर अचित कुमार की चैट पोकर गेम के लिए थी, ड्रग के लिए नहीं और यह चैट भी एक-डेढ़ साल पुरानी है।
- वैसे भी अचित तो क्रूज पर था ही नहीं। मतलब उसने आर्यन के साथ कोई प्लान किया है, ऐसी बात ही नहीं है।
- अगर आर्यन ने ड्रग्स ली भी होती तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा एक साल की कैद की सजा है और उसमें भी उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजने का प्रावधान है।
- क्रूज में 1300 लोग मौजूद थे। आर्यन, अरबाज और अचित के अलावा दूसरे किसी को भी जानता था, ऐसा कुछ भी एनसीबी ने नहीं बताया, अरबाज के अलावा बाकी गिरफ्तार लोगों को आर्यन जानता नहीं है, फिर साजिश कैसे हुई।
- अगर साजिश की बात करते हैं तो आर्यन को प्रतीक गाबा और मानव ने बुलाया था, पर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया।
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