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नागपुर मनपा आयुक्त ने ध्रुव पैथोलॉजी का लाइसेंस किया रद्द

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नागपुर ब्यूरो : कोविड के संबंध में आईसीएमआर के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले नागपुर के रामदासपेठ में स्थित ध्रुव पैथोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर लैब का लाइसेंस आखिरकार रद्द कर दिया गया है. ये कार्रवाई नागपुर महानगर पालिका ने की है.


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उल्लेखनीय है कि नागपुर की 3 पैथोलॉजी लैब को मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने नोटिस थमाया था. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में धांधली, जांच का रियल टाइम रिकॉर्ड न रखने तथा अन्य रिपोर्ट का निरीक्षण नहीं करते हुए लंबित रखे जाने पर यह कदम उठाया गया था. इसी बिच मनपा आयुक्त ने एक आदेश जारी कर ध्रुव पैथोलॉजी लैब का लाइसेंस रद्द कर दिया है.

पांच लाख का जुर्माना
नागपुर के मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने रामदासपेठ इलाके में स्थित ध्रुव पैथोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर लैब का लाइसेंस रद्द करते हुए इसपर अनियमितता बरतने तथा नियमों की अनदेखी करने के मामले में पांच लाख का जुर्माना भी लगाया है.


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टीम ने किया निरीक्षण
शहर में कोविड की जांच के लिए मनपा ने निजी अस्पताल और पैथोलॉजी लैब को अनुमति दी है। निजी अस्पताल तथा लैब पर निगरानी के लिए मनपा में अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा के नेतृत्व में टीम बनाई गई है। टीम के निरीक्षण में ध्रुव पैथोलॉजी, सुविश्वास लैब और मेट्रो लैब में अनियमितताएं मिली थी. जिसके बाद तीनो को नोटिस थमाया गया था.