दिल्ली ब्यूरो : दिल्ली की एक अदालत ने 35 तब्लीगी जमात के सदस्यों के पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इन सभी को निजामुद्दीन मरकज मामले में बरी कर दिया था. बता दें कि दिसंबर 2020 में निजामुद्दीन मरकज़ से जुड़े 35 विदेशी जमातियों को साकेत कोर्ट ने बरी कर दिया था. सभी 36 जमातियों पर कोविड महामारी एक्ट के उल्लंघन का आरोप था. यह कोई पहला मौका नहीं जब इस मामले में जमाती बरी किए जा रहे हैं. इससे पहले भी सैंकड़ों जमाती जुर्माना भरने या बरी होने के बाद अपने देशों को वापिस जा चुके हैं. मार्च के दौरान ही जमातियों पर चॉर्टड प्लेन से भारत छोड़ने के आरोप लगे थे.
मरकज़ में आए थे विदेशी जमाती
निजामुद्दीन मरकज़ में 67 देशों से विदेशी जमाती तबलीग में शामिल होने आए थे. दिल्ली पुलिस ने सभी विदेशी जमतियों से पूछताछ की थी. कोविड महामारी के दौरान भी 20 मार्च के बाद भारत में रुकने के आरोप लगे थे. दिल्ली पुलिस ने इन विदेशी जमातियों के पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज जब्त कर लिए थे. पुलिस ने आरोप लगाया था कि ज्यादातर जमाती टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे, लेकिन ये यहां आकर मजहबी गतिविधियों में लिप्त रहे, जो वीजा नियमों का उल्लंघन है.