नागपुर ब्यूरो: नागपुर महानगरपालिका क्षेत्र में अब किराना और सब्जी की दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक ही खुली रह सकेंगी. इसके अलावा बेकरी, हाथ ठेले, चिकन, मटन, अंडा, मांस, पशु खाद्य, आॅप्टिकल्स, खाद और बीज की दुकानें भी सुबह 7 से 11 बजे तक ही खुली रहेंगी. हालांकि दूध और फल बिक्री और आपूर्ति सुबह 7 से 11 बजे के अलावा शाम 5.30 से 7.30 बजे तक शुरू रहेगी. इस संदर्भ में नागपुर मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने सोमवार को नया आदेश जारी किया है.
मनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी. ने नागरिकों से आह्वान किया कि एक जगह पर 5 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, अत्यावश्यक काम के अलावा घर से बाहर ना निकले और बाहर घूमने से परहेज करे, जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, उनके लिए समय-समय पर जारी किए जाने वाले कोविड संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा.
सुबह 7 से 11 बजे तक यह रहेगा खुला
किराना दुकानें, सब्जी की दुकानें, बेकरी, हाथ ठेले, चिकन, मटन, अंडा, मांस, पशु खाद्य, आॅप्टिकल्स, खाद और बीज की दुकानें.
ये सेवाएं शाम 5.30 से 7.30 बजे तक भी रहेगी शुरू
हालांकि दूध और फल बिक्री और आपूर्ति सुबह 7 से 11 बजे के अलावा शाम 5.30 से 7.30 बजे तक शुरू रहेगी.
यह सेवाएं रहेंगी शुरू
चिकित्सा सेवा, मेडिकल स्टोर्स, समाचार पत्र, मीडिया से संबंधित सेवा (परिचयपत्र के आधार पर), पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, माल यातायात सेवा, निर्माण कार्य (केवल साइट पर मजदूर उपलब्ध होने की स्थिति में), बैंक व पोस्ट सेवा, कोरोना संबंधित टीकाकरण सेवा व जांच केंद्र, अत्यावश्यक सेवा के उद्योग व कारखाने शुरू रहेंगे.
शर्तों के साथ यातायात सेवा, होटल भी रहेंगे शुरू
सभी प्रकार की यात्री यातायात सेवा जैसे आॅटो रिक्शा (चालक+दो यात्री), टैक्सी (चालक+ 50 प्रतिशत यात्री क्षमता), बस (यात्री क्षमता के अनुसार लेकिन खड़े यात्रियों को अनुमती नहीं). इसके अलावा निवास के लिए होटल और लॉजेस 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे. होटल में निवास वाले ग्राहकों के लिए किचन सेवा शुरू रखी जा सकेंगी.
ये रहेगा बंद
- नागपुर शहर की शाला, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, कोचिंग क्लासेस, प्रशिक्षण संस्था (कौशल विकास प्रशिक्षण संस्था) बंद रहेंगे. हालांकि इन संस्थाओं द्वारा आॅनलाइन कामकाज शुरू रखा जा सकेगा. हालांकि राष्ट्रीय, राज्य, विश्वविद्यालयीन व शासन स्तर की पूर्वनियोजित परीक्षा कोविड संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए आयोजित की जा सकेगी.
- नागपुर शहर सहित सभी प्रकार की धामिक सभा, राजनीतिक सभा, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा.
- धार्मिक स्थल नागरिकों के दर्शन के लिए बंद रहेंगे. हालांकि इन धार्मिक स्थलों में नियमित पूजा/अर्चना/इबादत/सफाई संबंधी कार्य अधिकतम 5 लोगों की उपस्थिति में किए जा सकेंगे.
- नागपुर शहर के सभी साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे.
- रेस्टोरेंट, होटल, खाद्य गृह में प्रत्यक्ष डाइनिंग सुविधा बंद रहेगी. हालांकि होम डिलेवरी शुरू रहेगी और इसके लिए किचन को रात 11 बजे तक शुरू रखा जा सकेगा.
- स्विमिंग पुल बंद रहेंगे.
- सभी प्रकार की क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजन बंद रहेगा.
- सभी सरकारी/अर्धसरकारी कार्यालय (अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय छोड़कर) कुल कर्मचारी संख्या के 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में शुरू रहेंगे.
- सभी निजी आस्थापना, कार्यालय पूरी तरह बंद रहेंगे.
- मॉल्स, थिएटर, नाट्यगृह बंद रहेंगे.
- अत्यावश्यक सेवा से संबंधित दुकानें छोड़कर अन्य सभी दुकानें व बाजार बंद रहेंगे.
- नागपुर शहर के उद्यान नागरिकों के लिए बंद रहेंगे.
- व्यामशाला/जिम बंद रहेंगे.
- आगे टाली जा सकने वाले आॅपरेशन को टाला जाएगा.
- वकील और सीए के कार्यालय शुरू रह सकेंगे.