मुंबई ब्यूरो: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 67 हजार से ज्यादा केस आए हैं। कोरोना चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने 22 अप्रैल से 1 मई तक पूरे राज्य में और कड़ी पाबंदी लगा दी है। रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक सख्ती रहेगी। इस दौरान दूसरे जिले में लोग सिर्फ जरूरी कारण होने पर ही सफर कर पाएंगे।
बेवजह बाहर निकले तो 10 हजार जुर्माना
सरकारी दफ्तर में सिर्फ 15 प्रतिशत लोगों को आने ही अनुमति मिलेगी। पहले यह 50 फीसदी था। शादी समारोह में 25 लोग मौजूद रहेंगे। यहां सिर्फ 2 घंटे के भीतर ही समारोह खत्म करना होगा। प्राइवेट बसें 50 % क्षमता के साथ चलाई जा सकती हैं। इस दौरान कोई भी यात्री खड़ा होकर यात्रा नहीं करेगा। ये बसें 1 जिले से दूसरे जिले और एक शहर से दूसरे शहर में नहीं चलेंगी। जरूरी सर्विस से जुड़े या फिर किसी इमरजेंसी के लिए ऐसा किया जा सकता है। बेवजह कोई अगर बाहर घूमता पाया गया तो उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।