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CORONA | ऑक्सीजन, मेडिसिन की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली ब्यूरो: देशभर में कोरोना के प्रतिदिन बढ़ते मामले और दवाओं, ऑक्सीजन की किल्लत के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लेकर सख्ती दिखाई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर यह पूछा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए उनकी क्या योजना है. हाई कोर्ट में कोरोना से जुड़े मामलों की सुनवाई को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है.

वर्तमान हालत को ‘राष्ट्रीय आपातकाल’ के समान बताते हुए चीफ जस्टिस शरद बोबडे की खंडपीठ ने केंद्र से ऑक्सीजन और दवाओं की सप्लाई और टीकाकरण को लेकर भी जवाब मांगा है. कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वह कोरोना से लड़ने के लिए अपनी राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की योजना बताए.

इन चार बिंदुओं पर मांगा जवाब 

कोर्ट ने केंद्र सरकार से चार बिंदुओं पर जवाब मांगा है. केंद्र ने कहा है कि सरकार ऑक्सीजन सप्लाई, जरूरी मेडिसिन की सप्लाई, टीकाकरण की प्रक्रिया और लॉकडाउन लगाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं… इन पर जवाब दे.

चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने यह भी कहा कि वर्तमान हालात में देश के छह हाई कोर्ट में कोरोना से जुड़े मामलों की सुनवाई हो रही है. इसमें दिल्ली, बॉम्बे, सिक्किम, कलकत्ता और इलाहाबाद हाई कोर्ट शामिल हैं. चीफ जस्टिस ने इतने हाई कोर्टों में सुनवाई को लेकर कहा कि इससे भ्रम पैदा हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल यानी कल होगी. कोर्ट ने वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को एमिकस क्युरी भी नियुक्त किया है.