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अब वाहन का इंश्योरेंस निकालना हो तो जरूरी होगा यह सर्टिफिकेट

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नई दिल्ली: यदि आप वाहनों का इंश्योरेंस निकालने जा रहे हैं तो ठहरिए… क्यूंकि इसके लिए आपके पास PUC सर्टिफिकेट होना जरूरी है. जी हां, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDA) ने एक आदेश जारी कर इसे अनिवार्य कर दिया है. दिल्ली-एनसीआर में इस पर विशेष ध्‍यान दिया जाएगा.

क्या है PUC सर्टिफिकेट?

PUC सर्टिफिकेट वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को दर्शाता है. नियमानुसार हर वाहन के लिए PUC सर्टिफिकेट जरूरी है. इसके नहीं होने पर पुलिस आपका चालान भी काट सकती है. मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के अनुसार PUC सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10 हजार रुपए का फाइन लग सकता है. फिलहाल इस नियम को कुछ ही राज्यों ने लागू किया है.